Jharkhand: प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को झारखंड हाईकोर्ट से एक और मौका मिला है। अदालत ने आयोग को रिक्त 2034 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई दीपक रोशन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 3 जुलाई निर्धारित की है।
156 अभ्यर्थियों ने दायर की है अवमानना याचिका
यह अवमानना याचिका मोहम्मद ताल्हा समेत 156 अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से 1 सितंबर 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन की मांग की है।
आदेश पालन नहीं होने का आरोप
अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत को बताया कि पूर्व में जारी आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि JSSC ने इस आदेश के खिलाफ एलपीए (लेटर पेटेंट अपील) दायर की थी, लेकिन अब तक उस पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं हो सकी है।
भर्ती प्रक्रिया पर टिकी अभ्यर्थियों की नजर
मामले की सुनवाई के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर हाईकोर्ट और JSSC की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब रिक्त पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।