Ranchi News: रांची में वर्ष 2023 में अनगड़ा थाना क्षेत्र में हुई एक शादीशुदा महिला की हत्या मामले में आरोपी जगबंधु मुंडा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. यह आदेश अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद दिया.
मामला डूमरगढ़ी गांव से जुड़ा है, जहां महिला के पति नकुल मुंडा ने पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में 3 जुलाई 2023 को महिला का शव जंगल से बरामद किया गया था. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
जांच में पता चला था कि मृतका का सिल्ली के सीदामडीह निवासी जगबंधु मुंडा के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था. पुलिस के अनुसार महिला आरोपी से उम्र में काफी बड़ी थी और आरोपी किसी दूसरी युवती से शादी करना चाहता था. इसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने योजना बनाकर महिला को फोन कर जंगल में बुलाया. वहां दोनों के बीच बातचीत के बाद आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद पहचान छिपाने के लिए महिला के चेहरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.