Ranchi DJ Operators: रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले के सभी डीजे संचालकों को 24 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
डीजे संचालकों को अपने निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण और उपकरणों की जानकारी स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करना होगा।
जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि यह कदम सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाया गया है। यह फैसला डीजे संचालन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए किया गया है।
निर्धारित तिथि 24 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण व विनियमन) के नियम 2000 और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।