Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट में रांची नगर निगम में भवन नक्शा पास करने के अधिकार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कहा गया है कि नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए सहायक अभियंता (AE) को नक्शा पास करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।याचिका में मांग की गई है कि नक्शा पास करने का अधिकार सहायक नगर योजनाकार (ATP) को दिया जाए, क्योंकि नियमों के अनुसार यही पद इस कार्य के लिए अधिकृत माना गया है।
रांची नगर निगम की प्रक्रिया पर उठे सवाल
मामले में आरोप लगाया गया है कि रांची नगर निगम में भवन नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं चल रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी द्वारा नक्शा पास किए जाने से प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत में यह भी दलील दी गई कि भवन निर्माण से जुड़े मामलों में तकनीकी और नियामकीय प्रावधानों का पालन जरूरी है।
हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत में यह मुद्दा भी उठाया गया कि नगर विकास विभाग और रांची नगर निगम की ओर से अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।