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  • 2026-05-18

Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी, 22 जून तक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ, तो रोक दी जाएगी उच्च शिक्षा निदेशक की सैलरी

Jharkhand News: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य बकाया राशि नहीं मिलने पर झारखंड हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने साफ कहा है कि यदि 22 जून तक संबंधित कर्मचारियों को उनका भुगतान नहीं किया गया, तो उच्च शिक्षा निदेशक के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी.

सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक चौथी बार वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने चार दशक तक सेवा दी, उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपने अधिकारों के लिए भटकना पड़ रहा है, जो गंभीर स्थिति है.

मामला बीएन जालान कॉलेज, सिसई (गुमला) के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से जुड़ा है. ये कर्मचारी वर्ष 2022 और 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन अब तक उन्हें पेंशन के साथ पंचम, षष्ठम और सप्तम वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है.

अदालत ने याद दिलाया कि वर्ष 2024 में ही भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया जा चुका था, बावजूद इसके अब तक आदेश का पालन नहीं हुआ. कोर्ट ने विभाग को तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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