Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार और JSSC से विस्तृत जानकारी मांगी है। आयोग ने नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों, रिक्त पदों और सरेंडर किए गए पदों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।मामला वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया था। आरोप लगाया गया था कि मेरिट सूची में गड़बड़ी और अंकों में हेरफेर कर कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।
हाईकोर्ट ने गठित किया था एक सदस्यीय आयोग
झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व न्यायाधीश S. N. Pathak की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग आयोग का गठन किया था। आयोग को यह जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है कि कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, कितने पद बाद में सरेंडर किए गए और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में क्या-क्या अनियमितताएं हुईं।
अदालत ने यह भी कहा था कि शेष रिक्त पदों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भरा जाए। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अब तक 12,046 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे।