Seraikela Big News: राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के आदित्यपुर प्रक्षेत्र ने सरायकेला-खरसावां जिले में नए उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस आवंटन प्रक्रिया का मुख्य आकर्षण सप्तम चरण का प्लॉट संख्या एनएस-78 है, जिसका कुल क्षेत्रफल 14,042 वर्ग फीट है. इस भूखंड का कुल आरक्षित मूल्य, प्रशासनिक शुल्क सहित 39,31,360 रुपये निर्धारित किया गया है.
शुल्क संरचना और वाणिज्यिक उद्योगों के लिए नियम
जियाडा ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों के लिए भुगतान की शर्तें अलग-अलग होंगी. सेवा क्षेत्र के उद्योगों को निर्धारित मूल्य से 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए यह राशि 10 गुना अधिक होगी. आवेदन के लिए भूमि के आकार के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क भी तय किया गया है, जो 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये (प्लस जीएसटी) तक है. यह राशि नॉन-रिफंडेबल होगी, यानी आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में वापस नहीं की जाएगी.
16 मई तक ऑनलाइन आवेदन और पारदर्शी चयन प्रक्रिया
आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. इच्छुक उद्यमी 16 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल www.advantage.jharkhand.gov.in पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 20 मई को प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी की एक उच्चस्तरीय बैठक होगी. इस बैठक में विशेषज्ञों द्वारा आवेदकों की योग्यता और उनके प्रोजेक्ट की क्षमता का आकलन करने के बाद ही आवंटन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
“जहां है, जैसा है” के आधार पर आवंटन की शर्त
प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि भूखंडों का आवंटन “जहां है, जैसा है” के आधार पर किया जाएगा. उद्यमियों को विशेष सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले स्वयं भौतिक रूप से जमीन का मुआयना कर लें. आवेदन जमा होने के बाद भूमि की स्थिति या गुणवत्ता से संबंधित किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा. जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक ने नियम एवं शर्तों में किसी भी समय बदलाव का अधिकार सुरक्षित रखा है, जिसकी जानकारी आधिकारिक शुद्धिपत्र के माध्यम से दी जाएगी.