Jharkhand News: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आठ सप्ताह के भीतर सभी पात्र पुलिसकर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिया जाए. साथ ही बकाया एरियर का भुगतान भी इसी अवधि में करने का आदेश दिया गया है.
यह आदेश याचिका WP(S) 876/2025 कर्ण सिंह बनाम झारखंड सरकार व अन्य की सुनवाई के दौरान दिया गया. मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था.
सुनवाई के दौरान झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र, गृह सचिव वंदना डाडेल और कार्मिक डीआईजी सुरेंद्र झा व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए. कोर्ट ने सरकार को इस मामले में दायर एलपीए वापस लेने का भी निर्देश दिया.
इस फैसले की खास बात यह है कि अब पीटीसी पास और फेल दोनों श्रेणियों के पुलिसकर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ मिलेगा. पहले पीटीसी प्रशिक्षण से जुड़े तकनीकी कारणों के चलते कई पुलिसकर्मी इस लाभ से वंचित थे, जिसे अब अदालत के हस्तक्षेप से दूर कर दिया गया है.
डीजीपी और गृह सचिव ने कोर्ट के निर्देशों को स्वीकार करते हुए इसे लागू करने की सहमति दी है. इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
झारखंड पुलिस मेन्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण सिंह ने फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह पुलिस जवानों के धैर्य और न्याय की जीत है. इस निर्णय से उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी और भविष्य में समय पर वित्तीय प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा.