Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने आदेशों के पालन में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम (RMC) के प्रशासक और नगर आयुक्त को तलब किया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि आखिर अदालत के आदेशों का पालन करने में बाधा क्या है और अब तक निर्देशों पर अमल क्यों नहीं हुआ।सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और लंबित मामलों पर जवाब मांगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह होना होगा।
लंबित कार्यों और आदेश अनुपालन पर मांगी रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि पूर्व में दिए गए आदेशों के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि लंबित कार्यों की स्थिति और आदेशों के पालन में आ रही बाधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासनिक शिथिलता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो आगे कड़ी कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।
निगम प्रशासन पर बढ़ा दबाव, जवाबदेही तय होने के संकेत
हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद नगर निगम प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस सुनवाई के बाद लंबित मामलों के निपटारे और आदेशों के अनुपालन में तेजी आ सकती है। अदालत के रुख से यह भी संकेत मिला है कि जवाबदेही तय करने की दिशा में सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
मामले की अगली सुनवाई में अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी होगी, जिस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।