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  • 2026-04-18

Jharkhand News : 6 हफ्ते में आदेश का पालन नहीं हुआ तो प्रधान सचिव का वेतन स्वतः रुकेगा, हाईकोर्ट का आदेश

Jharkhand News : हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि छह सप्ताह के भीतर उसके आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित विभाग के प्रधान सचिव का वेतन स्वतः रोक दिया जाएगा।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर सख्ती, समयसीमा तय

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन तय समय में नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि छह सप्ताह के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

जवाबदेही तय करने पर जोर, अनुपालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो प्रधान सचिव का वेतन स्वतः रोकने की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित अवधि के बाद की जाएगी, जिसमें अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
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