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  • 2026-03-06

Jharkhand News: झारखंड में ई-सम्मन सिस्टम लागू करने की तैयारी, कोर्ट से थाने तक प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

Jharkhand: झारखंड में नए आपराधिक कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अहम कदम उठाया है। राज्य के सभी जिलों में ई-सम्मन एप्लिकेशन लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिन, की नियुक्ति की जाएगी।

इस संबंध में झारखंड सशस्त्र पुलिस (JAP) के डीआईजी एवं सीसीटीएनएस के नोडल अधिकारी कार्तिक एस ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी समेत सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें और उनकी जानकारी निर्धारित फॉर्म में उपलब्ध कराएं।

डिजिटल माध्यम से होगी सम्मन की पूरी प्रक्रिया
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत अदालत से जारी होने वाले सम्मन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), नई दिल्ली ने ई-सम्मन एप्लिकेशन विकसित किया है।

इस ऐप के जरिए कोर्ट से जारी होने वाले सम्मन की सूचना सीधे संबंधित थाने तक ऑनलाइन पहुंच सकेगी। इसके साथ ही सम्मन की तामिला यानी उसे संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और काम पहले से अधिक तेज और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।

नोडल अधिकारी बनाएंगे थानों के यूजर आईडी
निर्देश के मुताबिक सबसे पहले जिला स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी का यूजर आईडी तैयार किया जाएगा। इसके बाद वही अधिकारी अपने जिले के सभी थानों के अधिकारियों के लिए अलग-अलग यूजर आईडी बनाएंगे।

इन यूजर आईडी के जरिए थाना स्तर पर ई-सम्मन एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा और सम्मन से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा।

8 मार्च तक भेजनी होगी पूरी जानकारी
डीआईजी सह सीसीटीएनएस के नोडल पदाधिकारी कार्तिक एस ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने यहां नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। इसके साथ ही उनकी पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर 8 मार्च 2026 की अपराह्न तक ईमेल के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को भेजना अनिवार्य किया गया है।

इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अदालत और पुलिस के बीच समन से जुड़ी प्रक्रिया पहले से अधिक तेज, व्यवस्थित और पारदर्शी हो सकेगी।
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