Adityapur Big News: सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 20 स्थित शेरे पंजाब चौक के समीप बन रही एक बहुमंजिला इमारत पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. बताया गया है कि भवन का नक्शा नगर निगम से स्वीकृत नहीं कराया गया था, जिसके कारण निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. भवन मालिक को दो बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर निगम ने काम पूरी तरह बंद करा दिया.
शिकायत मिलने के बाद की नगर निगम ने कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, पिछले कई महीनों से गैरमजरुआ जमीन पर बिना स्वीकृत नक्शा के बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था. इस संबंध में एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने स्थल निरीक्षण किया और भवन के बाहर, अंदर तथा पिलरों पर नोटिस चिपका दिया.
जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि आदित्यपुर नगर निगम से भवन मानचित्र पारित कराए बिना अवैध निर्माण किया जा रहा है. यह झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है.
काम जारी रखने की सूरत में सील होगा भवन
नगर निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि भवन मालिक द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया तो भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध निर्माण की सूचना नगर निगम को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
हालांकि निगम की रोक के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहने की सूचना मिल रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्देशों की अवहेलना की गई तो इमारत को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा.
नगर निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल
इस कार्रवाई के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि जब निर्माण कार्य कई महीनों से चल रहा था तो शुरुआती चरण में ही सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया. इसे लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं.