Jharkhand Municipal Election: अगर आप झारखंड नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनकर नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन बच्चों वाले नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर उम्मीदवारों की पात्रता पर पड़ेगा।
तीन बच्चों के नियम में क्या बदला?
अब तक लागू नियम के अनुसार, अगर किसी उम्मीदवार का पहले एक बच्चा था और बाद में जुड़वां बच्चे पैदा हुए, तो उन्हें दो बच्चे माना जाता था। यानी कुल बच्चों की संख्या दो ही गिनी जाती थी। इसी नियम का फायदा उठाकर कई लोग चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते थे।
लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने इस नियम को सख्त कर दिया है।
नए नियम के तहत यदि किसी उम्मीदवार को पहले एक बच्चा था और बाद में जुड़वां बच्चे हुए, तो बच्चों की कुल संख्या तीन ही मानी जाएगी। ऐसे में वह उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगा और नामांकन नहीं कर सकेगा।
फरवरी 2013 की कट-ऑफ तारीख
- निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि यह नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा।
- फरवरी 2013 से पहले जिन उम्मीदवारों के तीन बच्चे थे, वे इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे और चुनाव लड़ सकेंगे।
- लेकिन फरवरी 2013 के बाद जिनके तीन या उससे अधिक बच्चे हुए हैं, वे उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे।
जुड़वां बच्चों के नियम में बदलाव क्यों किया गया?
दरअसल, निर्वाचन आयोग के सामने यह बात सामने आई थी कि कुछ लोग नियम का दुरुपयोग कर रहे हैं।
कई मामलों में एक-दो साल के अंतर से पैदा हुए बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें जुड़वां घोषित किया जाता था। इससे फरवरी 2013 के बाद भी तीन बच्चे होने के बावजूद उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य बन जाते थे।
इसी गड़बड़ी को रोकने और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जुड़वां बच्चों से जुड़े नियम में यह बदलाव किया गया है। अब जुड़वां होने का दावा कर कोई भी उम्मीदवार तीन बच्चों के बावजूद चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
Jharkhand Nagar Nikay Election: नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज
झारखंड नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो 4 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान यदि कोई जरूरी दस्तावेज अधूरा पाया गया, तो नामांकन सीधे खारिज किया जा सकता है।
नामांकन करते समय इन कागजातों का होना अनिवार्य है:
- पूरा और सही तरीके से भरा हुआ नामांकन पत्र
- शपथ पत्र (प्रपत्र-24) अनिवार्य
- आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़ने वालों के लिए संबंधित जाति प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार को एक नया बैंक खाता खोलना होगा
- इस खाते की पासबुक की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी नामांकन के साथ देनी होगी
- चुनावी खर्च और लेन-देन इसी खाते से होगा
- घोषणा पत्र, जिसमें यह जानकारी देनी होगी:
- आप टैक्सदाता हैं या नहीं
- कोई टैक्स बकाया तो नहीं
- आपकी कुल कितनी संतान हैं और उनकी जन्म तिथि
- ए-फोर साइज पेपर पर उम्मीदवार का नाम और पता हिंदी व अंग्रेजी दोनों में
- 10 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- जिस मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है, उसका अंश
- प्रस्तावक और समर्थकों के नाम वाली मतदाता सूची का अंश
- प्रपत्र-6 और प्रपत्र-24 के सभी कॉलम भरना अनिवार्य
- एक भी कॉलम खाली रहने पर नामांकन रद हो सकता है
- नामांकन के दौरान ये नियम भी जान लें
- नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ तीन वाहन की अनुमति
- कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग ही जा सकते हैं
- मेयर और अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु: 30 वर्ष
- वार्ड पार्षद पद के लिए न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
झारखंड नगर निकाय चुनाव में इस बार नियम पहले से ज्यादा सख्त और स्पष्ट कर दिए गए हैं। खासकर तीन बच्चों और जुड़वां बच्चों से जुड़े प्रावधानों में बदलाव के बाद उम्मीदवारों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो नामांकन से पहले सभी नियम और दस्तावेज अच्छी तरह जांच लेना ही समझदारी होगी।