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  • 2026-01-22

Seraikela News: नए मतदाताओं को वोट से बाहर करने का आरोप, हाईकोर्ट पंहुचा मामला

Seraikela News: झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. आरोप है कि राज्य में करीब 5 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. इस गंभीर मुद्दे पर आदित्यपुर के भाजपा नेता रमेश हांसदा ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है.


याचिका में क्या कहा गया

याचिका में बताया गया है कि नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएँ, चाहे 2024 की मतदाता सूची के आधार पर ही क्यों न हों.

राज्य सरकार ने इस आदेश को स्वीकार तो किया, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अक्टूबर 2024 के बाद जुड़े नए मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया.

कितने मतदाता प्रभावित हुए

रमेश हांसदा के अनुसार:

• अक्टूबर 2024 के बाद लगभग 18 महीनों में.
• पूरे झारखंड में 5 लाख से अधिक नए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की सूची में जुड़े.
• इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी दी थी.
• बावजूद इसके, नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची का न तो पुनरीक्षण हुआ और न ही नई सूची प्रकाशित की गई.

अदालत से क्या मांग की गई
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए जाएं, ताकि नए मतदाताओं को भी नगर निकाय चुनाव 2026 में मतदान का अधिकार मिल सके.

चुनाव की संभावित तारीख
बताया जा रहा है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव मार्च 2026 तक कराए जा सकते हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में सीलबंद शपथ पत्र देकर कहा है कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 30 मार्च 2026 से पहले चुनाव कराए जाएंगे.

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