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  • 2026-01-22

Giridih News: गिरिडीह जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, FSSAI लाइसेंस के बिना संचालित बेकरी पर 50 हजार का जुर्माना

Giridih: गिरिडीह जिले में मिलावटी और अवैध खाद्य पदार्थों के कारोबार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभाग की टीम ने पचंबा बिशनपुर क्षेत्र में संचालित पूनम बेकरी पर औचक छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। अचानक हुई इस छापेमारी से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

खाद्य पदार्थों के बिक्री के लिए FSSAI लाइसेंस होना अनिवार्य
छापेमारी के दौरान जांच में सामने आया कि पूनम बेकरी बिना वैध FSSAI लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए FSSAI लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय चलाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।


50 हजार रुपये का लगा जुर्माना
जांच के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बेकरी संचालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान बेकरी परिसर में साफ-सफाई की गंभीर कमी पाई गई। कच्चे माल की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई और उत्पादन प्रक्रिया में भी कई अनियमितताएं सामने आईं। इन खामियों को लेकर बेकरी संचालक को कड़ी चेतावनी दी गई और सुधार के निर्देश दिए गए।

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी जिलेभर में इसी तरह की औचक छापेमारी और जांच अभियान जारी रहेगा। बिना लाइसेंस, मिलावटी खाद्य सामग्री तैयार करने या अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आम नागरिकों से अपील
विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई लाइसेंस रहित या संदिग्ध खाद्य प्रतिष्ठान संचालित हो रहा हो, तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन या खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। लगातार हो रही विभागीय कार्रवाई से अवैध खाद्य कारोबारियों में डर का माहौल है, वहीं उपभोक्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जनस्वास्थ्य के हित में एक जरूरी कदम बताया है।
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