Jamshedpur: टाटा स्टील लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स डिक्लेरेशन और निवेश प्रमाण (Investment Proof) जमा करने को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है।
नए टैक्स सिस्टम के तहत क्या होगा जानें
सर्कुलर के अनुसार, नए टैक्स सिस्टम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अपने निवेश और बचत का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, पुराने टैक्स सिस्टम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अपने वास्तविक निवेश का प्रमाण सैप फ्योरी पोर्टल पर “Income Tax Declaration” टैब के माध्यम से जमा करना होगा।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि हार्ड कॉपी या मैन्युअल रूप से दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पोर्टल 13 जनवरी से सक्रिय होगा और यह 20 फरवरी तक खुला रहेगा।
कर्मचारियों को टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा
कर्मचारियों के लिए पोर्टल में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी उनकी एडी आईडी (Personal Number) होगी, और पहली बार लॉगिन करने वालों के लिए डिफॉल्ट पासवर्ड उपलब्ध होगा। निर्धारित समय के अंदर निवेश प्रमाण जमा न करने वाले कर्मचारियों को टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि सभी निवेश और पॉलिसी सीधे संबंधित सेक्शन में घोषित किए जाने चाहिए। अपलोड की जाने वाली सॉफ्ट कॉपी केवल PDF या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए।
इसके अलावा, PF, VPF, LIC और PPF जैसी कटौतियां (मेडिक्लेम को छोड़कर) स्वयं टैक्स छूट के लिए मान्य होंगी।
मेडिक्लेम प्रीमियम भुगतान का प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य
यदि कर्मचारी ने कंपनी के माध्यम से ऑप्शनल मेडिक्लेम लिया है, तो उसे मेडिक्लेम प्रीमियम भुगतान का प्रमाण अपलोड करना होगा। मेडिक्लेम प्रीमियम प्रमाण के लिए कर्मचारी HR Services से संपर्क कर सकते हैं।
टाटा स्टील का यह कदम कर्मचारियों के टैक्स फाइलिंग को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है।