Dhanbad: शहर के लुबी सर्कुलर रोड स्थित बीएसएस महिला कॉलेज के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। धनबाद जिला परिषद ने कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर कॉलेज परिसर खाली करने का आदेश दिया है। नोटिस का पालन नहीं होने की स्थिति में कॉलेज भवन को सील करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कॉलेज का संचालन लगातार
जिला परिषद द्वारा कॉलेज की प्राचार्य को भेजे गए नोटिस में झारखंड हाईकोर्ट के 25 मार्च 2011 के पुराने आदेश का हवाला दिया गया है। इस आदेश में जिला परिषद की परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर सील करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें बीएसएस महिला कॉलेज का नाम भी शामिल था। उस समय कॉलेज में बोर्ड और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही थीं, जिस कारण जिला परिषद ने कार्रवाई नहीं की थी और इसके बाद भी कॉलेज का संचालन लगातार होता रहा।
अंडरटेकिंग देकर परिसर खाली करने पर सहमति जता चुका
हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता वीएस सहाय ने लीगल नोटिस भेजकर कॉलेज भवन को सील करने की मांग की थी। इस पर जिला परिषद के अधिवक्ता निरंजन सिंह ने सीलिंग की कार्रवाई को न्यायोचित ठहराया। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि कॉलेज प्रबंधन पूर्व में एक अंडरटेकिंग देकर परिसर खाली करने पर सहमति जता चुका है।
प्रशासन सीलिंग की कार्रवाई
नोटिस मिलने के बाद कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और शिक्षकों के बीच चिंता और हलचल का माहौल है। बीएसएस महिला कॉलेज शासी निकाय के सचिव सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जिला परिषद का नोटिस प्राप्त हुआ है और इस पर कानूनी सलाह ली जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि तय समय सीमा में कॉलेज खाली होता है या प्रशासन सीलिंग की कार्रवाई करता है।