Seraikela News: सरायकेला की एक विशेष अदालत ने मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अपराधी को जीवनभर जेल में रहने की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला
यह घटना साल 2021 की है, जो चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली (हांसाडूंगरी) इलाके में घटी थी. 16 मार्च 2021 की सुबह, मो. कुर्बान नाम के व्यक्ति ने एक 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाया. दरिंदगी इतनी भयानक थी कि बच्ची बेहोश हो गई, जिसे छोड़कर आरोपी वहां से फरार हो गया.
जब बच्ची का इलाज कराया गया, तब परिजनों को इस घिनौनी हरकत का पता चला. इसके बाद 17 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
अदालत का फैसला
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित सजा सुनाई:
• आजीवन कारावास: दोषी मो. कुर्बान को मरते दम तक जेल में रहना होगा.
• आर्थिक दंड: दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
• अतिरिक्त सजा: यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 2 साल और जेल में काटने होंगे.
• मुआवजा: कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के तहत उचित आर्थिक सहायता (मुआवजा) देने का भी निर्देश दिया है.
न्याय की जीत
यह फैसला पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत सुनाया गया है. कानूनी जानकारों का मानना है कि ऐसे सख्त फैसलों से समाज में अपराधियों के बीच डर पैदा होगा और पीड़ित परिवारों का कानून पर भरोसा मजबूत होगा.