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  • 2026-09-18

Ranchi News: रांची की सड़कों से हटेंगे बिना अनुमति वाले होर्डिंग्स, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

Ranchi News: रांची में बिना अनुमति लगे विज्ञापन होर्डिंग्स और यूनिपोल पर अब कार्रवाई हो सकती है. झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को ऐसे होर्डिंग्स हटाने की अंतरिम अनुमति दी है. मामला बिना कानूनी अनुमति लगाए गए विज्ञापन बोर्ड से जुड़ा है.

हाईकोर्ट ने नई विज्ञापन नीति मांगी
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई. यह सुनवाई झारखंड स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग एसोसिएशन से जुड़ी याचिकाओं पर हुई. अदालत ने राज्य सरकार और नगर निगम को नई आउटडोर एडवरटाइजिंग पॉलिसी पेश करने को कहा है. इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई भी दो सप्ताह बाद होगी.

कम ऊंचाई वाले बोर्ड से हादसे का खतरा
हाईकोर्ट ने पहले ही सड़क से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे बोर्ड हटाने की बात कही थी. डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर कम ऊंचाई में लगे विज्ञापन वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं. ऐसे बोर्ड की वजह से सड़क पर ब्लाइंड स्पॉट बनने का खतरा रहता है. इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है.

नगर निगम चलाएगा अभियान
अदालत की अंतरिम अनुमति के बाद निगम शहर में बिना अनुमति लगे होर्डिंग्स और यूनिपोल पर कार्रवाई कर सकता है. अभियान के दौरान ऐसे विज्ञापन बोर्ड हटाए या जब्त किए जा सकते हैं. अब विज्ञापन एजेंसियों को नियमों के अनुसार ही बोर्ड लगाने होंगे. नई विज्ञापन नीति को लेकर सरकार और निगम का जवाब आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी.
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