Ranchi News: जीजा संजय उरांव की हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसके साले विनोद उरांव और उसकी पत्नी राजमुनी देवी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है। फरवरी 2025 में अशोक नगर गेट नंबर-1 के पीछे रेलवे लाइन के पास झाड़ियों से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। बाद में शव की पहचान गुमला निवासी संजय उरांव के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, उसकी चाकू मारकर हत्या की गई थी।
पत्नी से संबंध को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस ने करीब 11 महीने बाद हत्याकांड का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि संजय उरांव का अपने साले विनोद उरांव की पत्नी राजमुनी देवी से कथित संबंध था। इसी बात को लेकर विनोद और संजय के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते विनोद ने पत्नी की सहमति से संजय की हत्या की साजिश रची। इसके बाद अमरदीप खलखो और अनूप उरांव की मदद से संजय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था।
11 महीने बाद पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा
जांच के दौरान पुलिस ने विनोद उरांव, राजमुनी देवी, अमरदीप खलखो और अनूप उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद से चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। अब विनोद उरांव और राजमुनी देवी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया।