Ranchi: रांची में 20 दिसंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा सहायक लोक अभियोजक (सीधी नियुक्ति) की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा शहर के कुल 27 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलमुक्त तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम किया हैं।
इसी क्रम में रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगी।
प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है।
20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लागू प्रतिबंध
किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद अथवा लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, जुलूस या आमसभा के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अभ्यर्थियों से प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वह समय से पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनावश्यक गतिविधि या भीड़ से दूर रहें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह सभी व्यवस्थाएं परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई हैं, ताकि सभी योग्य अभ्यर्थी बिना किसी व्यवधान के परीक्षा दे सकें।