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  • 2025-12-11

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रदूषण बोर्ड की अनुमति जरूरी

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों को अनुमति के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी, जो कार्यक्रम के बाद स्थल की साफ-सफाई और प्रदूषण नियंत्रण की जांच के बाद वापस की जाएगी।


सरकार से प्रदूषण रोकथाम की कार्रवाई

यह फैसला रामगढ़ में वायु और पानी प्रदूषण से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। चीफ जस्टिस तर्लोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार से प्रदूषण रोकथाम की कार्रवाई और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा।

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