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  • 2025-10-18

Saraikela News: दीपावली और छठ पर पटाखों को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, बिना अनुमति पटाखा दुकान के खिलाफ पर होगी कार्रवाई

सरायकेला : आगामी दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आतिशबाजी के भंडारण, विक्रय और उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने बताया है कि आतिशबाजी की बिक्री और प्रदर्शन केवल अनुमोदित स्थलों पर ही किया जा सकेगा। बिना अनुमति के संचालित किसी भी अस्थायी पटाखा दुकान के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आतिशबाजी का भंडारण सुरक्षित

आतिशबाजी का भंडारण सुरक्षित और बंद शेड में किया जाएगा। शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर और किसी संरक्षित भवन से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर होंगे। आतिशबाजी की बिक्री और प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त की जिले वाशियों से अपील

उपायुक्त नितीश कुमार सिंह ने जिले वाशियों से अपील की हैं कि बच्चे अभिभावक या वयस्क की निगरानी में ही पटाखे फोड़ें। पटाखे जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रहें। अस्पताल, विद्यालय और पेट्रोल पंप के पास आतिशबाजी न करें। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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