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  • 2025-10-16

Jharkhand News: IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ACB से मांगा जवाब, 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Jharkhand News: हजारीबाग में सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को की जाएगी.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. विनय चौबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आर.एस. मजूमदार, अधिवक्ता निशांत कुमार रॉय और रोहन मजूमदार ने पक्ष रखा. वहीं ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने तर्क पेश किए.

विनय चौबे पर हजारीबाग के उपायुक्त रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री में शामिल होने का आरोप है. इसी मामले में ACB ने अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की थी और कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच शुरू की. हजारीबाग ACB की विशेष अदालत ने 16 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में राहत के लिए याचिका दाखिल की है.

अब हाईकोर्ट ने ACB से विस्तृत जवाब मांगा है, जिसके आधार पर अगली सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा.
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