Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय को उनकी लग्जरी BMW कार को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है. यह वही कार है जिसे ईडी ने इस साल जनवरी में सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त किया था.
ईडी ने 29 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान उनके आवास पर छापेमारी की थी. उस दौरान ईडी अधिकारियों ने BMW कार के अलावा कई दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की थी. मुख्यमंत्री सोरेन ने इन जब्त संपत्तियों को छोड़ने के लिए पीएमएलए ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जिसके बाद अब उन्हें राहत मिली है.
पीएमएलए ट्रिब्यूनल के वीके माहेश्वरी ने आदेश देते हुए ईडी को कार तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में यदि किसी नए सबूत के आधार पर जांच की आवश्यकता होती है तो ईडी को कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी.
ट्रिब्यूनल ने बताया कि जब्त की गई अन्य वस्तुएं, जिनमें डिजिटल उपकरण और दस्तावेज शामिल थे, पहले ही 22 मई 2025 के आदेश के बाद लौटा दी गई थीं. अब यह अपील केवल कार की जब्ती को लेकर थी, जिसका निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत दी गई है.