Jharkhand High Court: विनोबा भावे विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मी सिंह की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले की सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लक्ष्मी सिंह को नोटिस जारी किया है.
प्रमाण पत्रों में अलग-अलग नाम का दावा
लक्ष्मी सिंह की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि उनके अलग-अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अलग-अलग नाम दर्ज हैं. याचिकाकर्ता ने इन प्रमाण पत्रों को रद्द करने की मांग भी अदालत से की है.
बार काउंसिल तक पहुंची थी शिकायत
लक्ष्मी सिंह की योग्यता को लेकर पहले भी विवाद सामने आया था. इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत मिली थी. इसके बाद बार काउंसिल ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी. विश्वविद्यालय ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है.
वेतन और सुविधाएं भी रोकी गई थीं
जांच के दौरान लक्ष्मी सिंह का वेतन और अन्य सुविधाएं रोक दी गई थीं. बाद में विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए एक दूसरी समिति गठित की. दूसरी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लक्ष्मी सिंह का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया और उन्हें दोबारा काम करने की अनुमति दी गई.
पहली समिति की रिपोर्ट पर निर्भर रहेगी सेवा
विश्वविद्यालय की ओर से यह शर्त रखी गई कि अगर पहली जांच समिति की रिपोर्ट लक्ष्मी सिंह के खिलाफ आती है, तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ में हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद लक्ष्मी सिंह को नोटिस जारी किया है.