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  • 2026-09-08

Jharkhand High Court: JSSC-CGL से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, 191 अफसरों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC परीक्षाओं और JSSC-CGL के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. मंगलवार को जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में 191 प्रार्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. फिलहाल सरकार के उस आदेश पर रोक रहेगी, जिसके तहत नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था.

चयनित अफसरों ने दी चुनौती
हाईकोर्ट पहुंचे प्रार्थियों में आकाश गौरव समेत अन्य नवनियुक्त अफसर शामिल हैं. सभी का चयन JSSC-CGL परीक्षा के जरिए हुआ था. प्रार्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन के साथ अधिवक्ता दीपांकर राय ने अदालत के सामने पक्ष रखा.

पहले 284 प्रार्थियों को भी मिली थी राहत
इससे पहले सोमवार को भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इसी आदेश को चुनौती देने वाले 284 प्रार्थियों को राहत दी थी. अब 191 नए प्रार्थियों की याचिकाओं पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है. मामले की आगे की सुनवाई में सरकार का पक्ष और नियुक्तियों से जुड़े रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे.


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