Jamshedpur: भुइयांडीह में शराब कारोबारी के घर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी राज सिंह कश्यप उर्फ कोडू को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. प्रिंस खान गैंग से जुड़े बताए जा रहे राज सिंह को सीतारामडेरा थाना के दो मामलों में जमानत मिल गई है. इस मामले में राज सिंह पर शराब कारोबारी के घर गोली चलाने और कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है. घटना के बाद इलाके में लगातार फायरिंग की घटनाएं हुई थीं. इससे लोगों के बीच डर का माहौल बन गया था.
पुलिस के अनुसार, रंगदारी की मांग को लेकर बदमाशों ने शराब कारोबारी के घर पर फायरिंग की थी. अचानक हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी से आसपास के लोग घबरा गए थे. इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान गैंग से जुड़े आरोपियों की भूमिका सामने आने की बात पुलिस ने कही.
दो केस में मिली कोर्ट से राहत
राज सिंह कश्यप उर्फ कोडू के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में दो मामले दर्ज हैं. इन्हीं दोनों मामलों को लेकर उसकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में उसे जमानत दे दी. इस फैसले के बाद राज सिंह कश्यप को इन दोनों मामलों में राहत मिल गई है. मामले से जुड़ी आगे की कानूनी प्रक्रिया अब जारी रहेगी.