Ranchi Nagar Nigam: रांची की सड़कों और डिवाइडर पर लगे कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड अब हटाए जाएंगे. नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों को दो दिन के भीतर ऐसे बोर्ड खुद हटाने का आदेश दिया है.
किन बोर्डों पर होगी कार्रवाई?
नगर निगम ने कहा है कि सड़क से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे सभी विज्ञापन बोर्ड हटाने होंगे. डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और बिजली के पोल पर लगे ऐसे होर्डिंग भी हटेंगे, जो लोगों या वाहनों के लिए रुकावट बन रहे हैं.
हादसे का खतरा बढ़ा रहे हैं बोर्ड
निगम के मुताबिक, नीचे लगे बोर्ड बाइक सवारों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन सकते हैं. कई जगह इनकी वजह से वाहन चालकों का सामने का दृश्य भी बाधित हो रहा है.
यह कार्रवाई झारखंड हाई कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद शुरू की गई है. सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसे विज्ञापन बोर्ड हटाने के निर्देश दिए थे.
नगर निगम ने सभी एजेंसियों से अपने विज्ञापन स्थलों का निरीक्षण करने को कहा है. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बोर्ड 12 फीट से कम ऊंचाई पर न हो.
नहीं हटाया तो होगी सख्त कार्रवाई
अगर तय समय में बोर्ड नहीं हटाए गए, तो नगर निगम खुद उन्हें हटाएगा. हटाने का पूरा खर्च संबंधित एजेंसी से वसूला जाएगा. साथ ही नियम तोड़ने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का मकसद शहर की सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाना है.