Ranchi Airport Land Dispute: रांची एयरपोर्ट के नजदीक स्थित एक जमीन को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि फिलहाल जमीन की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. कोर्ट ने साफ किया कि यदि सेना इस जमीन पर कोई निर्माण करना चाहती है, तो पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी.
रक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई. अदालत ने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि वह किस कानूनी आधार पर इस जमीन पर अपना दावा कर रहा है. अगर इस संबंध में कोई सरकारी अधिसूचना या दस्तावेज है, तो उसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है.
महिला ने बताया अपनी जमीन
यह मामला नीलिमा प्रसाद की याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि एयरपोर्ट के पास की खाली जमीन उनकी है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास सेल डीड, म्यूटेशन और अद्यतन लगान रसीद मौजूद है.
याचिका में कहा गया है कि सेना ने विवादित जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है. साथ ही उन्हें अपनी ही जमीन पर जाने से रोका जा रहा है. याचिकाकर्ता ने मांग की कि यदि सेना का दावा सही है, तो उससे जुड़े सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार को जमीन चाहिए, तो कानून के तहत अधिग्रहण कर उचित मुआवजा दिया जाए.
हाई कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. अब रक्षा मंत्रालय के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.