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  • 2026-08-05

Jharkhand High Court: 50 हजार के नकली नोट मामले में आरोपी अभिषेक कुमार राणा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Jharkhand High Court: 50 हजार रुपये के नकली नोट बरामदगी मामले में गिरफ्तार अभिषेक कुमार राणा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है.

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभिषेक कुमार राणा की ओर से अधिवक्ता तन्नू कुमारी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता वंदना भारती ने जमानत याचिका का विरोध किया.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आरोपी की ओर से रखे गए तर्कों से संतुष्ट हुई और जमानत याचिका मंजूर कर ली.

दो निजी मुचलकों पर मिली जमानत
हाईकोर्ट ने अभिषेक कुमार राणा को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है.



बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने पिछले वर्ष जमुआ थाना क्षेत्र से अभिषेक कुमार राणा को 50 हजार रुपये के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था. उसी मामले में वह न्यायिक हिरासत में था.
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