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  • 2026-07-25

Jharkhand Private Universities Act : निजी विश्वविद्यालय कानून संशोधन पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, विधानसभा के अधिकार स्पष्ट किए

Jharkhand Private Universities Act : झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कानून में संशोधन करने का अधिकार राज्य विधानसभा का है और अदालत के अंतरिम आदेश से इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगती.


अदालत ने अंतरिम आदेश की सीमा भी की स्पष्ट

यह टिप्पणी झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2024 को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई. अदालत ने कहा कि उसका पहले का अंतरिम आदेश केवल एक अधिसूचना पर रोक से जुड़ा था. इसका कानून बनाने या उसमें संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है.

मानसून सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि कानून की कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है और इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर तय की है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि संशोधन के बाद याचिकाकर्ताओं की शिकायत दूर हो जाती है, तो अंतरिम राहत जारी रखने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा.


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