Bokaro Forest Land Case: बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 107 एकड़ वन भूमि की कथित फर्जी खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी पुनीत कुमार अग्रवाल को अंतरिम राहत दी है. न्यायमूर्ति रोगोंन मुखोपाध्याय की अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर 20 जुलाई तक रोक लगा दी है.
20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए निर्धारित की है. तब तक ट्रायल कोर्ट में इस केस से संबंधित कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी. अदालत अब डिस्चार्ज याचिका से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला करेगी.
डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद पहुंचे हाईकोर्ट
जानकारी के अनुसार, राजबीर कंस्ट्रक्शन के संचालक पुनीत कुमार अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने विवादित जमीन के एवज में उमायुष कंपनी को 3 करोड़ 40 लाख रुपये का भुगतान किया था. निचली अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
107 एकड़ वन भूमि की खरीद-बिक्री का मामला
यह मामला बोकारो के तेतुलिया मौजा में करीब 107 एकड़ वन भूमि की कथित फर्जी खरीद-बिक्री से जुड़ा है. इस प्रकरण की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पहले से चल रही है. अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इस मामले की अगली दिशा 20 जुलाई की सुनवाई पर निर्भर करेगी.