NIA Special Court: पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी जंगल में हुए IED विस्फोट मामले में NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने आरोपी मेरिना सिरका की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार किया.
वर्ष 2021 के IED विस्फोट से जुड़ा है मामला
मामला 4 मार्च 2021 का है. आरोप है कि लांजी जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर IED विस्फोट कराया गया था. इस हमले में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे.
माओवादी साजिश में शामिल होने का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, मेरिना सिरका प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा की साजिश का हिस्सा थी. उस पर सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले की योजना बनाने और IED विस्फोट की घटना में भूमिका निभाने का आरोप है.
UAPA के प्रावधानों का हवाला
अदालत ने कहा कि मामले की प्रकृति, आरोपी की कथित भूमिका और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यानी UAPA की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर लागू प्रतिबंधों को देखते हुए राहत देने का आधार नहीं बनता. अदालत ने माना कि यह गंभीर अपराध से जुड़ा मामला है.
मई 2023 से न्यायिक हिरासत में आरोपी
मेरिना सिरका 18 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है. अदालत के आदेश के बाद वह फिलहाल जेल में ही रहेगी. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.