Ranchi News: रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने आरोपी बाशो देवी उर्फ बसंती देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
साबल से हमला कर की थी हत्या
मामला 23 जुलाई 2022 का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार नामकुम थाना क्षेत्र के जामुनटोली गांव में सुबह के समय सीमा देवी चापाकल के पास बर्तन धो रही थीं. इसी दौरान बाशो देवी वहां पहुंची और उन पर साबल से हमला कर दिया. हमले में सीमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी.
बेटे की बीमारी के लिए मानती थी जिम्मेदार
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी अपने बेटे की बीमारी के लिए सीमा देवी को जिम्मेदार ठहराती थी. वह मृतका पर डायन-बिसाही का आरोप लगाती थी और इसी कारण उसके प्रति दुश्मनी रखती थी.
पति बना प्रत्यक्षदर्शी गवाह
मृतका के पति चामू लोहरा ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने की जानकारी पुलिस को दी थी. प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया था कि जमीन विवाद को लेकर मृतका को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था.
नौ लोगों पर दर्ज हुआ था मामला
घटना के बाद नामकुम थाना में नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हालांकि पुलिस जांच में पर्याप्त साक्ष्य केवल बाशो देवी उर्फ बसंती देवी के खिलाफ मिले, जिसके बाद उसके विरुद्ध ही आरोप पत्र दाखिल किया गया.
नौ गवाहों की गवाही के बाद फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.