रांची: धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान के सहयोगी सूरज टांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए रिहाई का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सूरज टांडी को कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है.
खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सूरज टांडी को जमानत देने का निर्णय लिया. यह मामला बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 263/2026 से संबंधित है.
पूछताछ में सामने आया था गिरोह से जुड़ाव
जांच एजेंसियों के अनुसार सूरज टांडी को पहले एक अन्य मामले में हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के दौरान उसके प्रिंस खान गिरोह से संबंध होने की बात सामने आई थी. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के आधार पर मिली जानकारी के बाद कई अहम साक्ष्य जुटाए गए थे.
निशानदेही पर हथियार और कारतूस बरामद
पुलिस के मुताबिक सूरज टांडी की निशानदेही पर प्रिंस खान के आवास के समीप स्थित एक झोपड़ी में छापेमारी की गई थी. इस कार्रवाई के दौरान वहां से एक अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे. बरामदगी के बाद पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया था.
सह-आरोपियों को पहले ही मिल चुकी थी जमानत
इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपियों को पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी थी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इसी तथ्य को आधार बनाते हुए सूरज टांडी के लिए भी समान राहत की मांग की. अदालत ने मामले की परिस्थितियों और पूर्व में सह-आरोपियों को मिली जमानत को ध्यान में रखते हुए उसकी याचिका स्वीकार कर ली.