Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए नक्सली हमले से जुड़े मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फगुना गंझू और सुनील गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। दोनों आरोपी वर्ष 2020 से न्यायिक हिरासत में थे।
पुलिस पीसीआर वैन पर हमले से जुड़ा है मामला
यह मामला चंदवा-लातेहार मार्ग के लुकिया मोड़ पर पुलिस की पीसीआर वैन पर हुए नक्सली हमले से संबंधित है। इस हमले में चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। जांच एजेंसियों ने फगुना गंझू और सुनील गंझू पर नक्सलियों की मदद करने और ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम करने का आरोप लगाया है।
लंबी न्यायिक हिरासत को देखते हुए मिली जमानत
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों की लगभग छह वर्ष की न्यायिक हिरासत को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की। मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा। इससे पहले इसी मामले में सह-आरोपी बैजनाथ और राजेश को भी झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बावजूद मामले की सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रिया संबंधित अदालत में नियमानुसार जारी रहेगी।