Ranchi News: बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े कथित लैंड स्कैम मामले में आरोपी विनोद कुमार सिंह और राजकुमार पाहन को अदालत से झटका लगा है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने दोनों की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है.
दोनों आरोपियों ने अदालत में याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए केस से मुक्त करने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने मामले में उपलब्ध तथ्यों और जांच एजेंसी की ओर से पेश दस्तावेजों के आधार पर याचिका स्वीकार नहीं की.
इससे पहले इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका भी अदालत खारिज कर चुकी है.
मोबाइल चैट और दस्तावेजों को बनाया गया था आधार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में विनोद कुमार सिंह के मोबाइल से कथित तौर पर कई अहम जानकारियां मिलने का दावा किया गया था. इसमें हेमंत सोरेन के साथ व्हाट्सएप चैट, अधिकारियों के तबादले से जुड़ी कथित सिफारिशों की सूची और विवादित जमीन पर मैरिज हॉल निर्माण से संबंधित डिजाइन शामिल होने की बात कही गई थी. ईडी ने इस मामले में अभियोजन शिकायत दाखिल करते हुए कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
चार्जशीट में हेमंत सोरेन, विनोद कुमार सिंह, निलंबित उप राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, राजमार्ग पाहन, हिलेरियस कच्छप, अंतू तिर्की समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब मामले की नियमित सुनवाई आगे जारी रहेगी.