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  • 2026-05-18

Tata Steel Unclaimed Dividend Alert: टाटा स्टील की शेयरधारकों को चेतावनी, 17 अगस्त 2026 तक क्लेम नहीं किया डिविडेंड, तो सरकारी खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर

Tata Steel Unclaimed Dividend Alert: टाटा स्टील ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPF) नियमों के तहत अपने शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। कंपनी ने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर उन निवेशकों को सतर्क किया है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है। यह सूचना विशेष रूप से पूर्व टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयरधारकों से संबंधित है।

विलय के बाद जारी किए गए शेयरों पर कार्रवाई की तैयारी
कंपनी ने बीएसई और एनएसई को दी गई जानकारी में बताया कि 15 नवंबर 2023 को टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का टाटा स्टील में विलय हुआ था। विलय के बाद पुराने शेयरधारकों को टाटा स्टील के शेयर आवंटित किए गए थे। अब वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक के ऐसे डिविडेंड, जिन पर सात वर्षों से कोई दावा नहीं किया गया है, उन्हें लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

17 अगस्त तक डिविडेंड क्लेम करने का मौका
कंपनी ने शेयरधारकों को 17 अगस्त 2026 तक अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड पर दावा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। यदि तय समय तक दावा नहीं किया गया, तो 18 अगस्त 2026 को संबंधित डिविडेंड राशि और उससे जुड़े शेयर IEPF अथॉरिटी के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरी जानकारी
अनक्लेम्ड डिविडेंड से जुड़ी सूची और विवरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी ने फिजिकल शेयरधारकों से कहा है कि वे अपने केवाईसी, बैंक खाते और नॉमिनेशन की जानकारी जल्द अपडेट कर लें। वहीं डिमेट खाताधारकों को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से जरूरी जानकारी अपडेट करने की सलाह दी गई है।

दावा करने के लिए इन संस्थाओं से करें संपर्क
डिविडेंड क्लेम करने के लिए शेयरधारक एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी सचिव कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी सचिव Parvathisam Kanchinadham ने स्पष्ट किया है कि यदि शेयर IEPF में ट्रांसफर भी हो जाते हैं, तब भी निवेशक बाद में IEPF-5 फॉर्म के जरिए दावा कर सकते हैं।

समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील
कंपनी ने सभी पात्र शेयरधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना डिविडेंड क्लेम कर लें, ताकि उनके शेयर और डिविडेंड IEPF में ट्रांसफर होने से बच सकें। यह जानकारी सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत शेयर बाजारों को भी उपलब्ध कराई गई है।
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