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  • 2026-05-18

Ranchi News: रांची जिला बार एसोसिएशन चुनाव पर एडहॉक कमेटी सख्त, 31 मई तक बकाया शुल्क और दस्तावेज जमा नहीं करने पर वकीलों का वोटिंग राइट होगा खत्म

Ranchi News: रांची जिला बार एसोसिएशन चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एडहॉक कमेटी ने अधिवक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं. कमेटी ने स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार पाने के लिए सभी वकीलों को 31 मई 2026 तक अपनी सभी लंबित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.

जारी नोटिस के मुताबिक, जिन अधिवक्ताओं पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 40 के तहत किसी प्रकार का शुल्क या अन्य देनदारी बाकी है, उन्हें समय सीमा के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर वे चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे.

वहीं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास कर चुके नए अधिवक्ताओं को अपने दस्तावेजों का सत्यापन झारखंड स्टेट बार काउंसिल से कराना होगा. साथ ही परिषद के रिकॉर्ड में नाम और अन्य विवरण सही तरीके से अपडेट होना भी जरूरी बताया गया है.

एडहॉक कमेटी ने यह भी साफ किया है कि जिन अधिवक्ताओं ने AIBE पास नहीं किया है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है या जिनका बकाया लंबित है, उन्हें आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा.

कमेटी की ओर से अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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