Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम की एडीजे-1 अदालत ने चाकुलिया क्षेत्र में हुए सनसनीखेज अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. अदालत ने मामले के तीनों दोषियों, महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा के ऐलान के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर राहत और संतोष व्यक्त किया है.
मेला घूमने गई युवती के साथ हुई थी दरिंदगी
घटना 8 मई 2023 की है, जब पीड़िता चाकुलिया में अपने एक रिश्तेदार के घर आई हुई थी. वह अपनी सहेली के साथ मेला देखने गई थी और वापसी में एक निर्माणाधीन मकान के पास बैठी थी. इसी बीच तीनों आरोपी बाइक से वहां पहुंचे और सहेली को डरा-धमकाकर भगा दिया. इसके बाद आरोपियों ने युवती का अपहरण किया और नदी किनारे ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी पीड़िता को गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे.
गवाहों और साक्ष्यों ने पुख्ता किया मामला
अगले ही दिन चाकुलिया थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोचा था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आधा दर्जन से अधिक गवाह पेश किए गए. पुलिस की जांच रिपोर्ट और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 5 मई को ही इन्हें दोषी करार दे दिया था. सजा सुनाते समय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है.
नाबालिग आरोपी को भी मिली सजा
दोषियों में शामिल अजय मुर्मू घटना के समय नाबालिग था, जिसके कारण उसे बाल सुधार गृह (रिमांड होम) भेजा गया था, जबकि अन्य दो बालिग आरोपी जेल में बंद थे. हालांकि, अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने तीनों के लिए कड़ी सजा मुकर्रर की. पुलिस द्वारा समय पर पेश की गई चार्जशीट और गवाहों के अडिग बयानों ने दोषियों को कानून के शिकंजे में कसने में अहम भूमिका निभाई.