Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किरण कुसुम की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है. ज्ञात हो कि किरण कुसुम को एसीबी की टीम ने गुमला जिले से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं. बचाव पक्ष की दलीलों के बावजूद अदालत ने फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है.
8 हजार रुपये की रिश्वत लेते गुमला से हुई थी गिरफ्तारी
किरण कुसुम खलखो की पोस्टिंग गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत सेरका पंचायत में थी. उन पर बकाया राशि के भुगतान और अंतिम बिल पास कराने के एवज में एक ग्रामीण से 8 हजार रुपये रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था. एसीबी ने जाल बिछाकर 12 मार्च को उन्हें रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों दबोचा था. इस भ्रष्टाचार के मामले ने जिले के प्रशासनिक महकमे में काफी सुर्खियां बटोरी थीं.
भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश, जारी रहेगी जेल
पंचायत सचिव की गिरफ्तारी के बाद से ही एसीबी इस मामले की गहन जांच कर रही है. बिल पास कराने के नाम पर अवैध वसूली की इस घटना को अदालत ने लोक सेवक के पद का दुरुपयोग माना है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब किरण कुसुम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. प्रशासन की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तौर पर देखा जा रहा है.