Jharkhand Crime News : नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मामला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंसलापोस रुगुड़साई गांव निवासी सुरेश सिंकु के खिलाफ 8 सितंबर 2023 को पीड़िता के बयान के आधार पर जगन्नाथपुर थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सुनाई गई सजा
घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया, तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। हालांकि, साहस दिखाते हुए पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही झारखंड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया और मजबूत चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सुरेश सिंकु को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।