Bar New Rules: झारखंड में आगामी 1 मई से बार, होटल और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए एक नई नियमावली लागू होने जा रही है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इसके लिए संशोधित ड्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है. नई नियमावली के तहत अब रात के 12 बजे तक ही बार संचालित करने की पुरानी समय सीमा की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, राज्य के पांच सितारा होटलों में अब सुबह 4:00 बजे तक शराब परोसने की विशेष छूट दी गई है. इसके अलावा अलग-अलग जिलों की भौगोलिक स्थिति और श्रेणी के अनुसार समय और लाइसेंस शुल्क का अलग-अलग निर्धारण किया गया है.
अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स के बीच टैक्स और लाइसेंस फीस पर फंसा पेंच
दरअसल, विभाग इस नई नियमावली को 1 अप्रैल से ही लागू करने की योजना बना रहा था, लेकिन खुदरा शराब दुकानों की नियमावली में हुए संशोधनों के चलते इसमें थोड़ी देरी हुई है. विभाग ने इस नियमावली का प्रारूप पहले ही आम जनता और व्यवसायियों के सुझावों के लिए जारी किया था. बार और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इसके कुछ कड़े बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य रूप से जमानत की भारी-भरकम राशि और लाइसेंस शुल्क में बेतहाशा वृद्धि का मुद्दा शामिल है.
जीएसटी के बाद वैट लगाने के प्रस्ताव से नाराज हैं कारोबारी
व्यवसायियों की सबसे बड़ी आपत्ति टैक्स प्रणाली को लेकर है. एसोसिएशन का कहना है कि जब शराब और बार व्यवसाय पर पहले से ही जीएसटी (GST) लागू है, तो उसके ऊपर फिर से वैट (VAT) जोड़ना व्यापारियों पर टैक्स की दोहरी मार जैसा होगा. व्यवसायियों ने स्पष्ट किया है कि इससे न सिर्फ शराब की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, बल्कि इसका सीधा और प्रतिकूल असर राज्य के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ेगा. फिलहाल, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इन सभी आपत्तियों और सुझावों पर बारीकी से विचार कर रहा है और सभी पहलुओं को तौलने के बाद ही इसे अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा.