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  • 2026-01-14

Jamshedpur News: जुगसलाई जमीन विवाद में लीगल नोटिस, अवैध कब्जा को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम

Jamshedpur News: जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस मामले में आबिद हुसैन की ओर से सलीम अली, रहीम अली और करीम अली को लीगल नोटिस भेजा गया है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उक्त लोग जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, जो कानून के खिलाफ है.

1985 से कब्जे में होने का दावा
लीगल नोटिस के अनुसार जुगसलाई रेलवे फाटक के पश्चिम दिशा में स्थित रेलवे की खाली जमीन, खाता संख्या 3, प्लॉट संख्या 189, थाना संख्या 1161, मौजा जुगसलाई, कुल क्षेत्रफल 40x30 यानी 1200 वर्गफीट पर वर्ष 1985 से आबिद हुसैन के पिता मोहम्मद हुसैन का कब्जा रहा है. नोटिस में कहा गया है कि यह जमीन लंबे समय से खाली थी और इसी पर परिवार के साथ जीवन-यापन किया जा रहा था.

दस्तावेज मौजूद होने का दावा
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमीन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात उनके पास उपलब्ध हैं. इसके बावजूद कथित रूप से जबरन कब्जा कर लिया गया, जिससे परिवार को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कब्जा और धमकी का आरोप
आरोप है कि 05.11.2023 को सलीम अली, रहीम अली और करीम अली ने कथित रूप से गुंडागर्दी करते हुए जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया. इस दौरान वहां रखा बांस बल्ली भी गायब कर दिया गया. विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के साथ झूठे केस में फंसाने की साजिश की बात कही गई.

शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं
लीगल नोटिस में बताया गया है कि इस मामले को लेकर 19.10.2023 को जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. आरोप है कि अवैध कब्जे के कारण परिवार का जीना मुश्किल हो गया है.

नोटिस में जुगसलाई पुरानी मस्जिद कमिटी के सदस्य जुबेर आलम, इमामबाड़ा 4 नंबर अखाड़ा के सदस्यों और कुछ अन्य लोगों पर भी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है. लीगल नोटिस के जरिए संबंधित लोगों को 7 दिन के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि 7 से 10 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय की शरण ली जाएगी. इस मामले में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर को भी पत्राचार के माध्यम से शिकायत भेजी गई है.
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